समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक कांति राम जोशी की जमानत पर तत्काल सुनवाई की याचिका फिर खारिज हो गई है।
10 फरवरी 2023 से टिहरी जिला जेल में गबन के मामले में बंद समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक कांति राम जोशी की जमानत पर तत्काल सुनवाई के लिए दाखिल याचिका को 3 मई 2023 को न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया है।
याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार व अन्य को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
जमानत पर सुनवाई के लिए अब 19 जून 2023 की तारीख नियत की गई है।
हाई कोर्ट इससे पूर्व भी 26 अप्रैल 2023 को जमानत पर तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज कर चुका है।
Itहाई कोर्ट के ताजा आदेश से स्पष्ट है कि कांति राम जोशी को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।