स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत पूरोला के निर्वतमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी भूमि का दुरप्रयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 24 घण्टे के भीतर उनके कार्यकाल की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
मामले कि सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर के लिए तय की है। जनहित याचिका में मामले की सी.बी.आई.से जांच कराने की मांग की गई है।
मामले के अनुसार पुरोला के वार्ड मेम्बर विनोद नौडियाल ने जनहीत याचिका दायर कर कहा कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर ना सिर्फ अपना होटल ‘नेगी टावर’ बनाया है बल्कि कई सरकारी जमीनों को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द बुर्द किया है। इससे पहले भी जांच हुई, जिसमें वित्तिय अनियमितता करने के आरोप सही पाए गये, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। जनहीत याचिका में सी.बी.आई.अथवा एस.आई.टी.से जांच कराने के साथ साथ दो्षियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई है।