उत्तराखंड की विधानसभा में नवरात्रि के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ कर दिया।
विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा ने बायोमेट्रिक से इस अवसर पर उपस्थिति दर्ज की।
22 सितंबर से विधानसभा के सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति देना अनिवार्य हो जाएगा ।
बायोमेट्रिक मशीन से छेड़छाड़ करने पर बाकायदा दंड का प्रावधान भी रखा गया है ।
बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए कार्मिकों को सुबह 9:30 से 9:45 बजे तक बायोमेट्रिक मशीन पर थंब इंप्रेशन लगाना होगा तथा शाम को 5:30 बजे कार्यालय समाप्ति पर भी थम्ब इंप्रेशन अनिवार्य है ।बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ ही उपस्थिति रजिस्टर में भी सिग्नेचर करने होंगे।
यदि किसी कारणवश बीच में किसी कार्मिक को आवश्यक कार्य से कहीं जाना हो तो उन्हें अपने इमीडिएट बॉस को एप्लीकेशन ईमेल अथवा sms के माध्यम से सूचना देनी होगी। यह सूचना नियंत्रक अधिकारी को विधानसभा के अधिष्ठान में अपडेट करनी होगी। माना जा रहा है कि इससे लेटलतीफी पर लगाम लग सकेगी।