हल्द्वानी निवासी – चंद्रशेखर करगेती की विशेष अनुमति याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जस्टिस ए0 एम0 खानविलकर तथा जस्टिस सी0 टी0 रवि कुमार ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद करगेती की याचिका को खारिज करते हुए उसे 2 सप्ताह के अंदर स्पेशल जज एस.टी और एस.सी देहरादून के कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश दिए गए।सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश से चंद्रशेखर करगेती का जेल जाना तय माना जा रहा है।
यह है पूरा मामला
समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल ने चंद्रशेखर करगेती के खिलाफ 2016 में एसटी/एससी एक्ट के धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
विवेचना अधिकारी द्वारा मुकदमे की तफ्तीश के बाद करगेती के विरुद्ध स्पेशल जज एसटी/ एससी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई ।
स्पेशल कोर्ट द्वारा कई बार करगेती को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन आदेश जारी हुए किंतु यह कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ।
स्पेशल कोर्ट ने करगेती के खिलाफ गैर जमानती आदेश जारी किये फिर भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। चंद्रशेखर करगेती ने पुलिस की चार्जसीट तथा स्पेशल कोर्ट के समन आदेश को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट नैनीताल की शरण ली, किंतु हाईकोर्ट ने भी करगेती की याचिका को खारिज कर दिया ।
इसके बाद 2018 में करगेती ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में करगेती को फोरी तौर पर राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश समन आदि पर रोक लगा दी ।
साथ ही गीताराम नौटियाल तथा सरकार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार चंद्रशेखर करगेती की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया।