रिपोर्ट: अमित मिश्रा
आज दिनांक 02-03-2024 को प्रातः सूचना मिली कि एक बोलेरे पिकअप वाहन सं० UK09 TA 1374 में कुछ व्यक्तियों द्वारा कांजल प्रकाष्ठ को अवैध तरीके से चम्बा-ऋषिकेश मोटरमार्ग पर अभिवहन किया जा रहा है तथा उक्त वाहन को जाजल चौकी में पुलिस द्वारा रोका गया है, यह सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम जाजल पुलिस चौकी पंहुची तथा कांजल प्रकाष्ठ का मुआयना किया। उक्त अभियुक्तगणों से पुछताछ करने पर उनके द्वारा अवैध अभिवहन की बात स्वीकार की गई, जिसके पश्चात उक्त अभियुक्तों को मय वाहन एवं प्रकाष्ठ थाना नरेन्द्रनगर लाया गया जहां से अभियुक्तों को उक्त माल सहित वन विभाग के सुपुर्द किया गया।
उक्त अभियुक्तों के खिलाफ कांजल प्रकाष्ठ के अवैध अभिवहन, अवैध पातन हेतु भारतीय वन अधिनियम् 1927 की धारा 26छ, 41, 42, 52 (क) के अन्तर्गत राजिवाद सं0-19/नरे0/2023-24 जारी किया गया एवं अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत हेतु मा० न्यायालय नई टिहरी में प्रस्तुत किया जा रहा है।
अभियुक्तों का विवरण :-
1- श्री कृष्ण पुत्र श्री सिंध शाही निवासी ग्राम गंगी थाना-घनसाली टि०ग० (उम्र-29 वर्ष)
2- श्री दिलबहादूर पुत्र श्री मान सिंह निवासी ग्राम-गोठी, जिला-हुंगला, नेपाल। (उम्र-26 वर्ष)
3- श्री राजेन्द्र बहादूर पुत्र गोकन शाही निवासी ग्राम सुबोकालिया जिला कालीकोट नेपाल। (उम्र 28 वर्ष) 4- श्री लंगराज शाही पुत्र पुरोमल शाही निवासी ग्राम सुबोकालिया जिला कालीकोट नेपाल। (उम्र-27 वर्ष)
बरामद किया गया सामानः-
1- 101 नग कांजल प्रकाष्ठ के गुटके।
2- बोलरे पिकअप वाहन सं०- UK09 ΤΑ 1374
वन क्षेत्राधिकारी श्री विवेक जोशी ने बताया कि कांजल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष है, नरेन्द्रनगर रेंज के वनों में यह वृक्ष नही पाया जाता है अभियुक्तों से पुछताछ की गई तथा उनके द्वारा बताये गये स्थलों जहां से वह लकड़ी लाये है वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
उन्होने कहा कि वन उपज का अवैध अभिवहन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नही है उन्होने कहा कि वन निकासी बैरियरों में संघन चैकिंग / निगरानी की जा रही है।