- श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश नाकाम, न्यायालय ने लगाया स्थगन आदेश
- न्यायालय का फैसला दरबार साहिब के पक्ष में, निर्माण व बिक्री पर पूर्ण रोक
देहरादून, 15 जुलाई 2025
राजधानी देहरादून में जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला थाना क्लेमेनटाउन क्षेत्र के मोथरोवाला का है, जहां श्री दरबार साहिब की जमीन पर जबरन कब्जे और निर्माण का प्रयास किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय सिविल न्यायालय (सीनियर डिविजन) ने दिनांक 4 जुलाई 2025 को विपक्षियों के विरुद्ध स्थगन आदेश (निषेधाज्ञा) जारी किया है।
✔ क्या है मामला?
यह भूमि ग्राम मोथरोवाला स्थित खाता संख्या 843 ख के अंतर्गत आती है, जो क्लेमेनटाउन छावनी परिषद के क्षेत्राधिकार में है। यह संपत्ति श्रीमहंत देवेंद्र दास, चेला ब्रह्मलीन श्रीमहंत इंदिरेश चरणदास, सज्जादा नशीन दरबार श्री गुरु राम राय झंडा साहिब, देहरादून के स्वामित्व में दर्ज है।
सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा इस जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही दरबार साहिब प्रशासन ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
✔ न्यायालय का रुख सख्त
मामले की सुनवाई के बाद, माननीय न्यायालय ने विपक्षियों को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या भूमि की खरीद-बिक्री करने से रोक दिया है। इस फैसले के बाद भी अवैध निर्माण नहीं रुका तो दरबार साहिब प्रशासन ने कोर्ट आदेश की प्रति थाना क्लेमेनटाउन को सौंपी, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
❌ अवैध प्लॉटिंग और फर्जी बिक्री का भी हुआ खुलासा
शिकायत में यह भी सामने आया कि विवादित भूमि को विपक्षियों द्वारा 100 वर्गगज के प्लॉट के रूप में ₹22 लाख में बेचने की कोशिश की जा रही थी, जो पूरी तरह गैरकानूनी और भ्रामक है।
प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि यह भूमि कानूनी रूप से दरबार साहिब की है और इस पर कोई लेन-देन, निर्माण या कब्जा वैध नहीं है।
⚠ खरीददारों को चेतावनी
प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि
“यदि कोई व्यक्ति इस विवादित भूमि को खरीदने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं कानूनी परिणामों का जिम्मेदार होगा।”