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बड़ी खबर : अगर आप भी देने जाएंगे UKPSC का यह एग्जाम,तो पहले पढ़ ले यह खबर l परीक्षा केंद्रों पर लागू है धारा 144

December 15, 2022
in पर्वतजन
बड़ी खबर : अगर आप भी देने जाएंगे UKPSC का यह एग्जाम,तो पहले पढ़ ले यह खबर l परीक्षा केंद्रों पर लागू है धारा 144
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उत्तरकाशी 15 दिसम्बर 2022 

नीरज उत्तराखंडी

      आगामी 18 दिसम्बर को जिले में आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू रहेगी।निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आशय की जानकारी उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी चतर सिंह चौहान द्वारा दी गई। जारी आदेशानुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 18 दिसम्बर, 2022 (रविवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक पुलिस आरक्षी/पी०ए०सी०/ आई०आर०बी० / अग्निशमन (पुरुष / महिला) परीक्षा- 2021 की लिखित परीक्षा जनपद में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया है कि मेरी अधिकारिता के सीमान्तर्गत उक्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा अवधि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन में व्यवधान पैदा कर शान्तिव्यवस्था भंग कराने के प्रयास किये जाने की सम्भावना है। चूँकि परीक्षा दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 (रविवार) को आयोजित होनी है। अतः अति अल्पकाल में पक्षकारों को नोटिस प्रेर्षित करना तथा उनका पक्ष सुन पाना सम्भव नहीं है। अतः परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन हेतु धारा-144 द0प्र0सं0 का प्रख्यापन एक पक्षीय रूप से किया जा रहा है।

          उप जिला मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी  उक्त सूचना से सन्तुष्ट होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परीक्षा केन्द्र यथा 1-आद्य शंकराचार्य शि०सं० जोशियाड़ा, 2 बालिका इंटर कालेज उत्तरकाशी, 3-बाजोरिया शि०सं०कोटबंगला उत्तरकाशी 4- गोस्वामी गणेशदत्त इ०का० उत्तरकाशी 5-स्व०लाखीराम सजवाण रा०इ०का० डुण्डा 6-राजकीय आदर्श इण्टर कॉलेज मातली 7- रा०आ०कीर्ति इ०का० उत्तरकाशी 8-रा०पॉलीटेनिक उत्तरकाशी 9- रा०इ०का० गंगोरी,10 मसीह दिलासा तिलोथ उत्तरकाशी ,11 रा०स्ना0 महा० उत्तरकाशी 12- सरस्वती विद्या मन्दिर इ०का० जोतिपुरम (जोशियाड़ा)13- रा०इका०जोशियाड़ा (कोटियालगांव) 14- ऋषिराम शि०संस्थान मनेरा उत्तरकाशी, 15 रा0इ0का मनेरी 16- राजकीय इंटर कालेज चिन्यालीसौड़ ,17- स०वि०मं०इका० शक्तिपुरम चिन्यालीसौड़ 18- रा०स्ना० महा०चिन्यालीसौड 19- महर्षि विद्या मन्दिर उत्तरकाशी 20- मैरी माता स्कूल चिन्यालीसौड़ के 200 मीटर परिधि अन्तर्गत दिनांक 18.12.2022 को परीक्षा समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

1- परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा अग्नेय शस्त्र लेकर उल्लिखित उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लेंगे शिथिलांग / विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है. इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

2- जिन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गयी है उसमें 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा।

3- निषेधाज्ञा  लागू किये गये स्थानों / क्षेत्रों में जनसभा / जुलुस / रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने पर प्रतिबन्ध होगा ।

4-जिन क्षेत्रों / स्थानों में निषेधाज्ञा लागू है, वहाँ पर किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा ।

 5-जिन क्षेत्रों / स्थानों में निषेधाज्ञा लागू है, उनमें कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ / हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री परिवहन / रखने पर प्रतिबन्ध होगा, जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है ।

6–परीक्षा अवधि के दौरान निषेधाज्ञा लागू क्षेत्रों के अन्तर्गत पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें और न कोई सभा अथवा सार्वजनिक बैठक और न ही नारे आदि लगा सकेंगे।

7- कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। निषेधाज्ञा समयाभाव के कारण एक पक्षीय रूप से लागू की गई है।

 


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