स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र बलिया नाला संबंधी जनहित याचिका में याची के अधिवक्ता से तीन हफ्ते में काउंटर दाखिल करने को कहा है ।
मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में आज नैनीताल शहर की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले बलिया नाले पर सरकार ने अपना पक्ष रखा ।
न्यायालय ने सरकार के सर्वे और ट्रीटमेंट के लिए रणनीति पर सरकार का पक्ष सुना । न्यायालय के सामने आज आपदा प्रबंधन सचिव एस.एन.मुरुगेशन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और एफिडेविट दिया।
न्यायालय के सामने याची के अधिवक्ता ने एफिडेविट में दिए बिंदुओं का विरोध किया । इसके बाद न्यायालय ने याची से तीन हफ्ते में जवाब के खिलाफ काउंटर देने को कहा है।