कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दिव्यांग(विकलांगता)पेंशन सम्बन्धी एक पत्र का स्वतः संज्ञान लिया है।
बीती 29 अगस्त को जारी एक आदेश में न्यायालय ने जिलाधिकारी से याची व दूसरे दिव्यांगों को आधार कार्ड और दिव्यांग पेंशन देने को कहा है ।
याचिकाकर्ता लक्ष्मण सिंह नेगी ने न्यायालय को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि विकलांगता के कारण कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। इस वजह से उन्हें विकलांगता पेंशन नहीं मिल रही है।
न्यायालय ने इसे अति संवेदनशील मामला मानते हुए सिस्टम से कहा है कि ऐसे लोगों के साथ मानवीयता का व्यवहार करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
खण्डपीठ ने अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि याचिका में दर्ज सभी दिव्यांग आवेदकों के आधार कार्ड आज से तीन दिन के भीतर बनाकर इन्हें सौंपे जाएं। न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए ये भी कहा है कि इसके बाद सात दिन में इन्हें पेंशन और एरियर भी दिए जाए।