कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आदेशों का पालन नहीं करने पर नैनीताल के जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने पूर्व के एक आदेश का पालन नहीं करने पर नैनीताल जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन को अवमानना नोटिस जारी किया है।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट लगाने के लिए नगर निगम को एक वर्ष का समय दिया गया था। लेकिन आज तक वहां पर एक ईट भी नहीं लग सकी है। पूर्व के आदेश का पालन जिलाधिकारी द्वारा नहीं किये जाने पर इंदिरानगर जन विकास समिति ने अवमानना याचिका दायर की थी।
पूर्व में हल्द्वानी के इंदिरा नगर जन विकास समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर शिकायत की गई थी कि नगर निगम हल्द्वानी का मेडिकल वेस्ट और कूड़े को इंदिरा नगर व गौला नदी के पास डाला जा रहा है। कहा गया कि इस क्षेत्र में लगभग 30 हजार लोग निवास करते है जो कभी भी महामारी के शिकार हो सकते हैं। शिकायत की गई कि बस्ती में कूड़ा डाला जाना नियम विरुद्ध है।
वर्ष 2017 में खण्डपीठ ने इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी थी, फिर भी हल्द्वानी नगर निगम ने हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली सहित रुद्रपुर का कूड़ा यहाँ डम्प किया है। एकलपीठ को बताया कि 10 जुलाई 2018 को खण्डपीठ ने इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी थी। नगर निगम ने उच्च न्यायालय में दिए अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिये अभी वन विभाग से अनुमति नही मिली है। आज एकलपीठ ने जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।