कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार के शासनादेश पर रोक लगाते हुए एक बड़ा झटका दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार के 5 सितंबर 2012 के शासनादेश को खारिज कर दिया है जिससे एस.सी.-एस.टी.वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ी राहत मिली है।
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अधिवक्ता हरिमोहन भाटिया ने बताया कि रुद्रपुर निवासी ज्ञानचंद ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि उत्तराखंड सरकार ने 5 सितंबर 2012 को एक शासनादेश जारी कर प्रमोशन से आरक्षण खत्म कर दिया था, जो गलत है।
आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी 5 सितंबर 2012 के शासनादेश को खारिज करते हुए पूर्व की व्यवस्था लागू कर दी है । जिससे आरक्षण पाने वाले एस.सी./एस.टी.वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि, सरकार पूर्व में जारी शासनादेश जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये गए हों या उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को ग्रहण करा हो, उसे पुनः लागू करें और सरकार चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार नया कानून बना सकती है।