कमल जगाती, नैनीताल
सरकार ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में जवाब देते हुए एक निजी चैनल के सी.ई.ओ.और स्टिंग ऑपरेशन के किंग उमेश शर्मा को गिराफ्तार नहीं करने का आश्वासन देकर राहत प्रदान की है । राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन देते हुए कहा कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा की गिरफ़्तारी नहीं कि जाएगी ।
उमेश शर्मा के अधिवक्ता गोपाल के.वर्मा ने बताया कि देहरादून निवासी चेतन तोमर ने 18 नवंबर को देहरादून थाने में उमेश शर्मा व साथियों के खिलाफ 17 नवंबर की रात मारपीट और लूटपाट की एफ.आई.आर.दर्ज कराई थी।
उमेश शर्मा ने न्यायालय में एफ.आई.आर.को चुनौती देते हुए कहा कि वो उस रात देहरादून में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने न्यायालय को बताया कि वो उस दिन रांची पुलिस की गिरफ्त में थे तो वो वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं ? मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने चेतन तोमर और जांचकर्ता(आई.ओ.)से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि अब स्टिंग किंग उमेश शर्मा की राज्य में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी ।