उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समाचार प्लस चैनल के एक और सहयोगी राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राहुल भाटिया और उसके चार अन्य सहयोगियों में से प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा तथा उमेश कुमार के खिलाफ धारा 386, 388 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है।
इसी सिलसिले में समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन राहुल भाटिया हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाने में सफल रहा। जस्टिस लोकपाल सिंह ने स्टिंग मामले में शामिल सभी लोगों की जांच के निर्देश जारी किए हैं।
इस मामले में आज सुनवाई करते हुए जस्टिस लोकपाल सिंह ने सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं, उनकी जांच के निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि स्टिंग के अहम किरदार उमेश कुमार को करवा चौथ की रात को उसकी गाजियाबाद स्थित घर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार कर दिया था।
गिरफ्तारी पर रोक लगने से सरकार को बड़ा झटका लगा है। साथ ही अब जिन अधिकारियों के नाम स्टिंग में आ रहे हैं, उनकी भी जांच शुरू हो सकती है। एफ आई आर कराने वाली आयुष गौड़ के अनुसार उसने अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश सहित मुख्यमंत्री के भाई बिल्लू तथा भतीजे का भी स्टिंग किया था।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इनकी जांच भी शुरू हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इस प्रकरण में एकतरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो जीरो टोलरेंस के खिलाफ सरकार की लड़ाई का बेहतरीन अंजाम सामने आ सकता है।