उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह के आदेश पर समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांति राम जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
यह मुकदमा अपर मुख्य सचिव के आदेश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर ने दर्ज कराया है। 25 जनवरी को डॉक्टर रणवीर सिंह ने अनुराग शंखधर को यह आदेश दिया था। और उसी दिन अनुराग शंखधर ने डालनवाला थाने में जोशी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की तहरीर दे दी थी।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 420 467 468 471 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 409 सरकारी संपत्ति को खुर्द खुर्द करने जैसी धाराओं में आजीवन कारावास जैसी सजा की भी व्यवस्था है। इसके अलावा कांति राम जोशी के खिलाफ पहले से ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस में भी वर्तमान में एक जांच प्रचलित है।
गौरतलब है कि हाल ही मे कांति राम जोशी को पिथौरागढ़ जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया था किंतु वह गए नहीं। कांति राम जोशी ने देहरादून में अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण के पद पर रहने के दौरान आपराधिक षड्यंत्र कर के ठाकुरपुर प्रेम नगर एवं चुंगी प्रेम नगर देहरादून में अनुसूचित जातियों की दुकाने अवैध तरीके से दूसरे व्यक्तियों को बिना कोई प्रक्रिया अपनाएं आवंटित कर दी थी।
तत्कालीन जिलाधिकारी तथा वर्तमान अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की संस्तुति
स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को 28 दुकान आवंटित की जानी थी लेकिन कांति राम जोशी ने इनमें से 15 दुकानें अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न देकर सामान्य श्रेणी के लोगों को दे दी थी।
जिलाधिकारी श्री मुरगेशन की संस्तुति
इसको लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी ओम प्रकाश ने इन आवंटन को निरस्त करने के आदेश दिए थे लेकिन कांति राम जोशी ने डीएम देहरादून की भी नहीं सुनी थी और उन्हीं लोगों को काबिज रहने दिया था तथा अनाधिकृत रूप से संबंधितों से धनराशि भी जमा करा दी थी और विभाग के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र किया था।
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यही नहीं कांति राम जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने आप को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए तथा विभाग को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी प्रपत्र भी तैयार किए थे।
अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह का आदेश
इसको लेकर तत्कालीन प्रबंध निदेशक बहुद्देशीय वित्त विकास निगम देहरादून ने कांति राम जोशी के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति की थी।
यही नहीं वर्तमान जिलाधिकारी ने भी इस मामले की जांच की थी तथा फिर से कांति राम जोशी को ही दोषी पाया था और शासन को जोशी के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति की थी।
डालनवाला के थानेदार राजीव रौथान ने बताया कि कांति राम जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना तथा पद के दुरुपयोग सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण डॉ रणवीर सिंह कहना है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांति राम जोशी ने दुकानों के आवंटन पर अनियमितता की थी, इसलिए उनके खिलाफ धोखाधड़ी आदि का मुकदमा दर्ज कराया गया है।