कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग(एन.एच.)74 के भूमि आवंटन घोटाले में जेल में बंद 14 आरोपियों में से कुल पाँच आरोपियों को जमानत दे दी है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आज सुनवाई के बाद कलेक्शन अमीन अनिल कुमार, चौकीदार राम समुझ, अहलमद संत राम, पेशकार संजय चौहान और चकबन्दी अधिकारी अमर सिंह को जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र डोभाल ने कोर्ट को बताया कि ये पिछले एक वर्ष से एन.एच.घोटाले में जेल में बन्द थे। सभी आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए प्राथर्ना पत्र दायर किया है। इनमें पूर्व एस.डी.एम. डी.पी.सिंह सहित अन्य आरोपियों की जमानत अभी नही हुई है।
मामले के अनुसार 10 मार्च 2017 को पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डी.पी.सिंह सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पंतनगर थाने में एफ.आई.आर.लिखाई गयी थी। मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितता, भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी, राजस्व हानि और सरकारी धन का दुरूपयोग करने का आरोप प्राथमिकी में लगाया गया था।
अकृषि प्रयोजन की भूमि के एवज में भूमि का स्वरूप बदलकर उसका मुआवजा आठ से दस गुना अधिक करने के भी आरोप लगाए गए थे। जाँच करने पर एस.डी.एम., तहसीलदार, नयाब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लेखपाल, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी आदि दोषी पाए गए थे। निचली अदालत ने सभी आरोपियों के जमानत प्राथर्ना पत्र निरस्त कर दिए थे।