अल्टीमेटम: 10 अगस्त से दोपहिए पर दोनों सवारियों को हेलमेट अनिवार्य
सावधान :- दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) के साथ-साथ अब सपरिचालक ( Pillion Rider ) का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य।
माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़, नैनीताल द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में ‘मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129’ के अन्तर्गत ‘दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) व परिचालक ( Pillion Rider )’ दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
कोर्ट के निर्देश पर दून यातायात पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से हैलमेट के प्रयोग हेतु निर्देश दिये गये हैं। जिसमें जनपद – देहरादून पुलिस द्वारा सभी आमजन को सूचित किया गया है कि दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) व परिचालक ( Pillion ) अनिवार्य रूप से वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करें।
10 अगस्त 2018 के बाद देहरादून पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी ।
पुलिस ने सभी आमजन से अनुरोध किया है कि दुपहिया वाहन चलाते समय *चालक/परिचालक हैलमेट* का प्रयोग करें अन्यथा उनके विरूद्घ MV ACT में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।