कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने किसानों की आत्महत्या मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद 14 नवंबर को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और सचिव कृषि सचिव डी.सैन्थिल पाण्डियन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
मामले के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ ने बीती 26 अप्रैल को किसान आयोग गठित करने और सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया था।
याचिकाकर्ता किच्छा निवासी गणेश उपाध्याय ने प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को लेकर याचिका दायर की थी।
याचिका को सुनने के बाद बीती 26 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आयोग गठित करने और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने को कहा था। लेकिन उत्तराखण्ड सरकार ने तीन माह बाद भी कोई काम नहीं किया।
इसके खिलाफ याची ने अवमानना याचिका दायर कर न्यायालय से निर्देश जारी करने को कहा। आज सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और कृषि सचिव डी.सैन्थिल पाण्डियन को 14 नवंबर तक जवाब दायर करने को कहा है।