कमल जगाती, नैनीताल
उच्च न्यायालय ने आज हल्द्वानी के एक पब्लिक पार्क को राज्य सरकार द्वारा एक संस्था को देने के मामले को सुनते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने हल्द्वानी की गवर्मेंट ऑफिसियल कॉपरेटिव सोसाइटी के एम.सी.पंत व अन्य की जनहित याचिका पर अपना निर्णय सुनाया।
याची ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने 22/4/2006 को हीरा नगर में पर्वतीय उत्थान मंच को फ्री में जमीन देेनेे का आदेश किया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पार्क की जमीन किसी को भी नहीं दी जा सकती जबकी हल्द्वानी की मुख्य कॉलोनी हीरा नगर में इस बड़ी जमीन को निजी संस्था को दिया गया है।न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने 29/10/2018 को आदेश जारी कर राज्य सरकार के 22/4/2006 के आदेश को निरस्त कर दिया है। पर्वतीय उत्थान मंच इस भूमि में सन 1982 से काबिज थी जिसे राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में पर्वतीय उत्थान मंच के नाम कर दी थी।