सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट का डंडा

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास व सुविधाए देने के मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय की खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से 6 माह में बाजार दर से किराया जमा कराने को कहा है साथ ही कोर्ट ने सरकार से 4 माह में अन्य खर्चो की जांच कर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को उसका विवरण दे।

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सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि बकाया होने की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी जिसमें सरकार ने बताया कि पूर्व सी.एम.निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बी.सी.खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया है, जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व.एन.डी.तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है।

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पुर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी भवन और सुविधाएं दी जा रही है वो गलत है साथ ही जब से पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई है।

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