भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर में चल रहे 10 रुपये के अलग-अलग सिक्कों को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को समाप्त कर दिया। आरबीआई ने रविवार को स्पष्ट किया कि 10 के सभी सिक्के वैध हैं। 10 रुपये के अलग-अलग सिक्कों को लेकर देश के कई हिस्सों में दुकानदार और लोग अलग-अलग तरह के सिक्कों को लेने से कतरा रहे हैं। जिस सिक्के के बीच में 10 लिखा है, इसे नकली तक कहा जा रहा है। इस सिक्के पर आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है की यह सिक्का पूरी तरह वैध है, जिसे 26 मार्च 2009 को जारी किया गया था। यह सिक्का भारत की वैध मुद्रा है इसे लेने से इनकार करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दायर किया जा सकता है। चूंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है और इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है।