देहरादून। प्रदेश में कोरोना वायरस की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है।
उत्तराखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके लिए अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा युगल किशोर पंत द्वारा मंगलवार को बकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव में छह महीने की अवधि के लिए उत्तराखंड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त चिकित्सकों एवं समस्त कार्मिकों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करते हुए उनकी हड़ताल आदि को निषिद्ध कर दिया गया है।