कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार -http://smartcitydehradun.uk.gov.in में पंजीकरण जरूरी।
पर्यटकों को अब दो दिनों का अनिवार्य स्टे(हाल्ट)जरूरी नहीं । पर्यटकों के लिए नैगेटिव कोरोना रिपोर्ट होना भी जरूरी नहीं है, हालांकि थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन और अन्य जरूरी उपाय करने होंगे । इसमें होटल स्वामी भी संक्रमण के बचाव के लिए अपने होटल में अपने अनुसार नियम लागू कर सकते हैं।
अगर कोई पर्यटक कोविद19 पॉजिटिव आता है तो होटल प्रबंधन शीघ्र ही जिला प्रशासन को सूचित करेगा । जिला प्रशासन रैंडम चैकिंग की व्यवस्था बनाए ताकि सभी नियमों का पालन होना सुनिश्चित हो सके।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश और प्रभारी सचिव एस.ए.मुरूगेशन के इस आदेश के बाद 19 सितंबर का आदेश शून्य माना जाएगा।