नैनिताल में बगैर परमिशन ड्रोन उड़ाना पड़ा भारी। पुलिस ने किया चालान, लटका प्री वेडिंग शूट
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखण्ड के नैनीताल में अवैध रूप से प्री वैडिंग के लिए ड्रोन उड़ाते हुए एक ड्रोन कैमरा समेत दो लोगों को कोतवाली ले जाया गया और पुलिस एक्ट में चालान किया गया। नैनीताल इन दिनों पर्यटन के साथ प्री-वैडिंग शूट के लिए भी खासा पसंद किया जा रहा है। यहां शादी से पहले कई जोड़े अपना फ़ोटो शूट कराने आते हैं। ये जोड़े कैमरा धारकों के साथ खूबसूरत जगह अपना वीडियो और फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आज एक जोड़े का प्री-वैडिंग शूट करने वाली कैमरा टीम ड्रोन लेकर पहुंच गई। जैसे ही ड्रोन को झील के ऊपर उड़ाया गया तो पुलिस ने कैमरा टीम को मय ड्रोन के घर लिया।
दिल्ली और हल्द्वानी से आए ड्रोन के दोनों ऑपरेटर मल्लीताल कोतवाली लाए गए। ड्रोन के नियमों के अनुसार एक निश्चित भार से अधिक भार वाले ड्रोन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है। ड्रोन को रैड और येल्लो ज़ोन में बिना अनुमति के बिल्कुल नहीं उड़ाया जा सकता है। ड्रोन को एक निश्चित ऊंचाई और पब्लिक के ऊपर बिल्कुल नहीं उड़ाया जा सकता। ड्रोन को अंधेरा होने के बाद भी नहीं उड़ाया जा सकता है। नियमों के अनुसार इस ड्रोन का भार अधिक था, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी। ड्रोन के साथ दोनों ऑपरेटरों को कोतवाली लाकर उनका पुलिस एक्ट में चालान किया गया।