हाईकोर्ट नैनिताल: कोटाबाग के चर्चित राजकीय इंटर कालेज में एनसीसी अध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक

कोटाबाग के चर्चित राजकीय इंटर कालेज में एनसीसी अध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कोटाबाग के चर्चित राजकीय इंटर कालेज में एन.सी.सी.अध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार मृतक छात्र मनदीप सिंह नेगी के पिता ने 19 नवम्बर को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराकर कहा था कि उनका पुत्र कोटाबाग राजकिय इंटर कालेज में 12वीं में पढ़ता था और उसने एन.सी.सी.ले रखी थी। बीती 12 नवम्बर को एन.सी.सी.के अध्यापक भवतोष भट्ट ने उसको फोन कर कहा कि कल तुम एन.सी.सी.की ड्रेस स्कूल में जमा कर दो और तुमको स्कूल से सस्पेंड किया जाता है।

पिता ने आरोप लगाया कि, अध्यापक ने बेटे पर आरोप लगाया था कि, उसने देशभक्ति से सम्बंधित कविताएं स्वरचित न करके गूगल से कॉपी की थी। पिता द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि, इसी धमकी के कारण उनका पुत्र डिप्रेशन में चला गया और 13 नवम्बर को उसने फांसी लगा ली। मृतक छात्र के पिता ने न्यायालय से दोषी अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना की। मामले की सुनवाई न्यायमुर्त्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई जहां से अध्यापक को राहत दी गई।

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