हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी !

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर कृषि सचिव हरवंश सिंह चूघ को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।

 न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार और किसान नेता डॉ.गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई ।  

      मामले के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व जनहित याचिका में धान और गेहूं का भुगतान 48 घंटे से 1 हफ्ते के भीतर करने के सरकार को निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि, अभी तक गेहूं का पुराना भुगतान लगभग 80 से 100 करोड़ के बीच का अभी तक नहीं हो सका है । वहीं गन्ने का भुगतान विगत वर्ष से आजतक 700 करोड़ रू का लगभग होना बाकी है ।

पूर्व में 7 माह पहले धान का भुगतान 21 करोड़ रुपए का होना बाकी है, जबकि कोरोना काल चल रहा है । पूरा देश अन्नदाता की बदौलत जीवित है । जब किसान किसी बैंक से किसी कार्य के लिए ऋण लेता है, तभी से ब्याज चढ़ जाता है।

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