रिपोर्ट- जगदम्बा कोठारी
ऋषिकेश।
‘पर्वतजन’ की खबर का एक बार फिर जोरदार असर हुआ है। रविवार 9 मई को ‘पर्वतजन’ ने ऋषिकेश में हो रही ऑक्सीमीटर की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर एक ऑडियो को खबर सहित प्रकाशित किया था।
ऑडियो में हमने खुलासा किया था कि, ऋषिकेश में किस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीमीटर की किल्लत के चलते काला कारोबारियों द्वारा 1000 से 1200 रुपए लागत वाले ऑक्सीमीटर को 5 से 6 गुना अधिक मूल्य लेकर 6500 रुपए तक में बेचा जा रहा है।
‘पर्वतजन’ की खबर का संज्ञान लेकर ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने तत्काल एक टीम गठित कर ऑक्सीमीटर व अन्य स्वास्थ्य उपकरण की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आवास विकास कॉलोनी निवासी एक फिजियोथेरेपिस्ट राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
उसके कब्जे से मिले 5 ऑक्सीमीटर और 10 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, छह हजार रुपए नकद और एक दिल्ली नंबर होंडा अमेज कार को सीज कर दिया गया है।
ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
मुखबिर द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर से स्वयं ग्राहक बन संपर्क किया गया। जिसके द्वारा पुलिस टीम को भी ऑक्सीजन फ्लो मीटर महंगे दामों में बेचने की बात की गई।
सबूत के लिए पुलिस द्वारा पैसे देकर एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर खरीदा भी गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल उक्त व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ की गई, तो इसकी होंडा सिटी गाड़ी में मेडिकल संबंधी उपकरण ऑक्सीमीटर/ ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद हुए, और सामान के विषय में पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि, कुछ सामान मेरे घर में भी रखा हुआ है।
जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल उपरोक्त फिजियोथेरेपिस्ट को साथ ले जाकर शेष ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन फ्लो मीटर उसके घर से बरामद किया गया।
सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी राजेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि, उसने वर्ष 1993 से 96 तक बिहार से फिजियोथेरेपिस्ट की है। तथा कई वर्षों से मेडिकल संबंधित सामान का व्यापार कर रहा हूं।
वर्तमान समय में कोविड-19 के चलते बाजारों में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। जिस कारण में जरूरतमंद लोगों को काफी ऊंचे दामों में बेचकर उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं। मैंने उक्त सामान दिल्ली से चोरी-छिपे किसी के माध्यम से मंगवाया था। जिनमें से मैंने काफी सामान ऋषिकेश में जरूरतमंद लोगों को बेच दिया है, एवं कुछ सामान मेरे घर में रखा हुआ है। मेरे द्वारा अभी 1 फ्लो मीटर एक व्यक्ति को बेच दिया गया है, मेरे पास से बरामद ₹6000/- रुपये वही हैं।
आरोपी के विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 209/21 धारा 420/188 आईपीसी, 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।