ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):-
हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत।
न्यायालय ने मैक्स कॉरपोरेट को प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टे यानी ‘गिरफ्तारी पर रोक’ लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
न्यायालय ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को मामले में जाँच अधिकारी के सम्मुख 25 जून को पेश होने के निर्देश दिए है। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने पुलिस एफ.आई.आर.की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।