उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कोर्ट के पूर्व का आदेश का पालन नही करने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर पौड़ी गढ़वाल मदन सिंह रावत के खिलाफ अवमानना के चार्ज फ्रेम करते हुए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ मे उन्हें 11 अगस्त तक अपना जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार जनता इंटर कालेज जांगीधार पौड़ी गढ़वाल के प्रबंधक उत्तम सिंह नेगी ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि, पूर्व में कोर्ट ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पौड़ी गढ़वाल को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें। लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उनका प्रत्यावेदन को यह कह कर निरस्त कर दिया कि प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु विज्ञप्ति शाह टाइम्स में निकाली गई थी जो उनकी लिस्ट में नही है। जबकि उनकी लिस्ट में दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा थे।
पूर्व में उनके द्वारा याचिका में कहा गया था कि कॉलेज के प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है जो अब समाप्त होने वाला है समय समाप्त होने से पहले नई समिति का गठन किया जाए । इस सम्बंध में उनके द्वारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर को पत्र दिया गया था। जिस पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने समिति के गठन हेतु शाह टाइम्स में विज्ञप्ति निकाली।जबकि यह समाचार पत्र कालेज की लिस्ट में शामिल नही था ।
जब प्रबंधक द्वारा नई समिति का चुनाव कराने को कहा तो अधिकारी ने यह कह कर उनका प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया था कि शाह टाइम्स समाचार पत्र कालेज की लिस्ट में त्रुटि पूर्वक शामील हो गया था। अवमानना की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से कहा कि यह तथ्य आपको याचिका की सुनवाई के दौरान रखना चाहिए था आपने इस तथ्य को छुपाकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है इसलिए आपके खिलाफ अवमानना के चार्ज फ्रेम किये जाते है।
इस अवसर पर जमुना प्रसाद रवानी, सरजीत भंडारी, मनदीप भंडारी, अनिल बिष्ट, संगीता मेहता, सरिता मेहता, बबीता मेहता, पिंकी नैनवाल ,सुषमा भट, बिना चौहान, बिना मेहता, लक्ष्मी मेहता , भूमेश पवार राकेश चौहान बाबू लाल शाह, कल्याण सिंह भंडारी, जगमोहन भंडारी आदि लोग उपस्थित थे।