स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नितिन कार्की ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी(ई.ओ.)को पत्र लिखकर पंत पार्क व आसपास अवैध कब्जा कर फड़ लगाने वालों को हटाने की मांग की है । उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी भी ई.ओ.को मुहैया कराई है ।
नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नितिन कार्की ने एक पत्र लिखा है ।
आज लिखे इस पत्र में कहा गया है कि बाहर से आए लोगों के द्वारा सड़क और पैदल मार्गों में अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है ।
इसपर जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने कहा है कि वर्ष 2015 की पी.आई.एल.पर 4 सितंबर 2018 को अपना आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश ने कुछ बिन्दु उजागर किये थे ।
आदेश में कहा गया है कि अति गरीब लोगों की माली हालत को ध्यान में रखते हुए पंत पार्क की वी.आई.पी.पार्किंग से लेकर गुरुद्वारे तक फड़ एक तरफ लगाने की अनुमति रहेगी । इसके लिए 4×6 साइज के फड़ को अनुमति दी गई, जो ग्रीष्मकाल में 15 मार्च से 15 सितंबर तक शाम 5 से 8 बजे तक और शीतकाल में 16 सितंबर से 14 मार्च तक शाम 4 से 6 बजे तक लगेंगे ।
तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेश में ये भी साफ साफ कहा है कि जो भी फड़ लगाएगा वो अपने क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा । उन्होंने पंजीकृत वेंडरों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें ही जगह मुहैय्या कराने की बात कही ।
आदेश में साफ साफ लिखा है कि अनुबन्ध के नियमों का पालन नहीं करने पर अनुमति को तत्काल खत्म कर दिया जाए और ई.ओ.से कहा है कि वो इनके अधिकारों का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करवाएं ।
अधिवक्ता कार्की ने ई.ओ.को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय के इस आदेश की अवमानना हो रही है और दिए गए लाइसेंसों की संख्या से अत्यधिक लोग फड़ लगा रहे हैं । अधिवक्ता ने ई.ओ.से जल्द से जल्द कार्यवाही कर अवैध फडों को हटाने की कार्यवाही करने को कहा है ।