स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने डी.एम.नैनीताल से पूछा है कि मल्लीताल के पंत पार्क में लगने वाले फडों को न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने क्या किया है ?
वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई दीवाली के बाद तय की है ।
नैनीताल के मल्लीताल स्थित पंत पार्क से गुरुद्वारे तक न्यायालय के आदेशानुसार फड़ लगते हैं । एक जनहित याचिका को सुनने के बाद पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने वर्ष 2018 में वैंडर ज़ोन का निर्माण होने तक फड़ व्यवसाइयों को यहीं बसने की सशर्त अनुमति दी थी ।
न्यायालय ने नगर पालिका को आदेश दिए थे कि वो पंत पार्क से गुरुद्वारे तक एक साइड 6 × 4 फ़ीट की जगह चिन्हित कर पंजीकृत फड़ व्यवसायी को फड़ लगाने की अनुमति दें ।
न्यायालय ने ये अनुमति केवल वैंडर ज़ोन बनने तक कि दी थी। लेकिन प्रशासन अबतक कुछ कार्यवाही नहीं कर सका । ऐसे में फड़ व्यवसाइयों ने इस क्षेत्र में दुकानें बढ़ाकर कई गुना ज्यादा कर दी हैं ।
आज अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दाखिल कर एकलपीठ को बताया कि न्यायालय ने पूर्व में केवल 121 फड़ व्यवसाइयों को शाम कुछ समय के लिए फड़ लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन वहां इस संख्या से कहीं अधिक लोग सवेरे से ही फड़ लगा रहे हैं । उन्होंने कहा कि ये न्यायालय के आदेशों की खुल्ले आम अवमानना है ।न्यायालय ने जिलाधिकारी से पूछा है कि वो वैंडर ज़ोन को व्यवस्थित करने के लिए क्या कर रहा है ?