कल होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर तैयार यहां पूरी कर ली गई है। साथ ही कल विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी।
डीएम ने बताया, सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्र में संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा को बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। भीड़ लगाने सहित किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक, सत्र के पहले दिन निधन पर शोक के प्रस्ताव आएंगे। छह फरवरी को समान नागरिक संहिता और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के दो विधेयक पेश होंगे।