धामी सरकार ने उत्तराखंड की अवैध मलिन बस्तियों को राहत देते हुए आगामी तीन साल तक इसे वैध कर दिया हैं ।
इससे लगभग 582 मलिन बस्तियां उजड़ने से बच जाएगी और लगभग 10 लाख लोगो को इसका फायदा होगा ।
चुनावी दौर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश को किनारे रखते हुए 16 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इन बस्तियों की वैधता तीन साल तक बढ़ा दी हैं।
मलिन बस्तियां द्वारा किये गए अतिक्रमण को नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन साल पूर्व हटाने के आदेश दिये थे।इस आदेश के खिलाफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने वर्ष 2018 में तीन साल तक बस्तियों को तोड़ने पर लोक लगा दी थी ।
अब जो की वर्ष 2018 में लगी रोक की समय सीमा समाप्त होने वाली हैं तो धामी ने फिर से तीन साल के लिए इसे वैध करने का फैसला कैबिनेट में लिया हैं ।