स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के रानीपुर रोड स्थित ग्राम सन्तरशाह में यू.पी.के सिचाई विभाग की भूमि पर पी.डब्लू.डी.द्वारा बनाए जा रहे पुल निर्माण के खिलाफ दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई करते हुए पी.डब्ल्यू.डी.और सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि, दोनों विभाग के अधिकारी पुल बन रहे स्थान का मौका मुआयना करें।
साथ में यह भी कहा है कि, इसके लिए सिचाई विभाग से एन.ओ.सी.ली गयी है या नही, दस दिन के भीतर रिपोर्ट 4 अगस्त को न्यायालय में पेश करें।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी सुरेश ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, हरिद्वार के रानीपुर रोड ग्राम सन्तरशाह में पी.डब्लू.डी.विभाग ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पुल का निर्माण किया।
पुल के बनने से नदी का प्रवाह रुक रहा है और आसपास के खेतों समेत आबादी क्षेत्र में बरसात के समय बाढ़ का खतरा बन रहा है। जब इसकी शिकायत सिंचाई विभाग से की गई तो उनके द्वारा इसपर कोई कार्यवाही नही की गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अवैध रूप से बन रहे पुल के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।
खंडपीठ ने पी.डब्ल्यू.डी.और सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग के अधिकारी पुल बन रहे स्थान का मौका मुआयना करें और चार अगस्त को न्यायालय में रिपोर्ट दें ।