आज इंडिया डिजिटल के दौर की ओर तेजी से बढ़ रहा हैं,ऐसे में यातायात पुलिस द्वारा भी यातायात उल्लंघन करने पर ई चालान जो की एक डिजिटल जुर्माना है जारी किया गया है।
अब यदि आपने कोई यातायात का नियम तोड़ा है लेकिन किसी यातायात पुलिस कर्मी द्वारा आपको नहीं रोका गया तो भी आपका ई चालान कट सकता है।
अब हम कभी-कभी सेकंड हैंड वाहन खरीदने की सोचते हैं। लेकिन सेकंड हैंड वाहन खरीदते हुए आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं उसके पहले से ही ई चालान तो नहीं हो रखे।
दरअसल ,ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पहले तो कस्टमर सेकंड हैंड वाहन की कीमत अदा करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि जो वहां उसने खरीदा है उसके कई ई चालान भी है जिन्हें भी बाद में उसे ही भरना पड़ता है।
तो सेकंड हैंड वाहन खरीदने से पहले आपको सावधानी बरतनी होगी। वाहन खरीदने से पहले आप उसका ई चालान जरूर चेक कर ले।
ई-चालान को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, जिसमें जुर्माने का विवरण, चालान राशि और ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प दिया जाता है। और इससे आप अदालत में आए बिना आसानी से चालान का भुगतान कर सकते हैं।
नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से अपना ई चालान चेक कर पाएंगे और भर पाएंगे।
- सबसे पहले परिवहन वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।
- इस पेज पर जाने के बाद आपको ई चालान चेक करने के लिए तीन ऑप्शन दिखाई देंगे,आप तीनों ही ऑप्शन से अपना ई चालान चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले अगर आपके पास चालान नंबर है तो आप वह नंबर डालकर अपना चालान ऑनलाइन चेक और पे कर सकते हैं।
- दूसरा अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें, उसके बाद चेसिस नंबर या इंजन नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें।
- तीसरा आप डीएल नंबर से भी अपना ई चालान चेक कर सकते हैं।
- उसके बाद कैप्चा पूरा करें और get details पर क्लिक करें।
- आपके ई-चालान का विवरण दिखाया जाएगा। यदि जानकारी सटीक है, तो उसके बाद आप भुगतान कर सकते हैं।