देहरादून।
उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के बढ़ने के साथ ही शासन की ओर नई गाईडलाईन जारी कर दी गई है। जिसका पालन 22 जून तक करना अनिवार्य होगा। बता दें कि, एसओपी के अनुसार दुकानें 16, 18 और 21 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। वहीं शादी समारोह में नियमों का अनुपालन करते हुये 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं।
देखिए…