पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result
Home उत्तराखंड

हाईकोर्ट ब्रेकिंग : पूर्व डीएम के खनन में करोड़ों माफ मामले में सरकार से अंग्रेजी में मांगा जवाब …

April 1, 2024
in उत्तराखंड
ShareShareShare
Advertisement
ADVERTISEMENT

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा कुछ स्टोन क्रेशरों को अवैध खनन और भंडारण पर लगाये गए करोड़ों के जुर्माने को माफ करने संबंधी जनहित याचिका में अगली सुनवाई अगस्त माह के लिए तय कर दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ के सामने आज राज्य सरकार ने पूर्व के आदेश के क्रम में रिपोर्ट दाखिल की।

रिपोर्ट हिंदी में होने के कारण न्यायालय ने सरकार से इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर पेश करने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से इस रिपोर्ट का अध्ययन करने को भी कहा है।
मामले के अनुसार,समाजिक कार्यकर्ता चोरलगिया नैनीताल निवासी भुवन पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2016 -17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा कई स्टोन क्रेशरों का अवैध खनन व भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ रुपया माफ कर दिया। जिला अधिकारी ने उन्ही स्टोन क्रेशरों का जुर्माना माफ किया जिनपर जुर्माना करोड़ो में था और जिनका जुर्माना कम था उनका माफ नही किया । जब इसकी शिकायत मुख्य सचिव, सचिव खनन से की गई तो उसपर कोई कार्यवाही नही हुई और साथ मे यह कहा गया कि यह जिलाधिकारी का विशेषाधिकार है।

जब याचिकाकर्ता द्वारा शासन से इसका लिखित रूप में जवाब मांगा तो आज की तिथि तक उन्हें इसका लिखित जवाब नही दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा इसमें आरटीआई मांग कर कहा कि जिलाधिकारी को किस नियमावली के तहत अवैध खनन व भंडारण पर लगे जुर्माने को माफ करने का अधिकार प्राप्त है।आरटीआई के माध्यम से अवगत कराएं। जिसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी औद्योगिक विभाग उत्तराखंड द्वारा कहा गया कि लोक प्राधिकार के अंतर्गत यह धारित नही है। जनहित याचिका में कहा गया कि जब लोक प्राधिकार में उक्त नियम धारित नही है तो जिलाधिकारी के द्वारा कैसे स्टोन क्रेशरों पर लगे 50 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ कर दिया। जबकि औद्योगिक विभाग के द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को इसपर आख्या प्रस्तुत करने को कहा था जो प्रस्तुत नही किया गया। जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इसपर कार्यवाही की जाय। क्योंकि यह प्रदेश राजस्व की हानि है।


Previous Post

टिहरी लोकसभा बॉबी पंवार का चुनाव राज्य की नई राजनीति का उदय : कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र कोरंगा

Next Post

सेलाकुई स्वारना नदी में रात भर चल रहा अवैध खनन, प्रशासन सोया कुम्भकर्ण की नींद

Next Post
सेलाकुई स्वारना नदी में रात भर चल रहा अवैध खनन, प्रशासन सोया कुम्भकर्ण की नींद

सेलाकुई स्वारना नदी में रात भर चल रहा अवैध खनन, प्रशासन सोया कुम्भकर्ण की नींद

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • बड़ी खबर: विधानसभा सत्र से पहले उत्तराखंड सरकार के सामने नई चुनौती।जल्द बनाना होगा संसदीय कार्य मंत्री
  • हादसा: मूसाताल में डूबने से दो पर्यटकों की मौत..
  • छात्रहित में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय- ललित जोशी।
  • राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर डॉ. साहिल महाजन हुए सम्मानित, सीएम धामी ने जताया आभार
  • बड़ी खबर: डीएम ने पकड़ा दोहरी भूमि बिक्री का फर्जीवाड़ा। अधीक्षण अभियंता का वाहन किया जब्त 
  • Highcourt
  • इनश्योरेंस
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Jun    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!