हरिद्वार जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को हाईकोर्ट ने हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने यह कार्यवाही तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट गए पवन सिंह मामले में की है।
हरिद्वार के डीईओ रहते 6 माह के भीतर हटाए गए पवन सिंह ने कोर्ट की शरण ली थी, जिसके चलते आज कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अशोक मिश्रा जो हरिद्वार जिला आबकारी अधिकारी हैं उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया।
साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि पवन सिंह और अशोक मिश्रा फिलहाल हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी नहीं बनेंगे।