चम्पावत।
जनपद चम्पावत में विधानसभा 55 चंपावत के लिए उप निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा जनपद चंपावत में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है।
इस संभावना के मद्देनजर कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्व विधानसभा उप निर्वाचन 2022 के दौरान सांप्रदायिकता, जातिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तथा धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विशेष के आधार पर समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ाने या फैलाने का प्रयास कर सकते हैं या अन्य समाज विरोधी है।
अवांछनीय कार्यवाही कर सकते हैं जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
तथा विधानसभा उप निर्वाचन 2022 के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसलिए विचार विमर्श करने के बाद जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट चम्पावत श्री नरेंद्र सिंह भंडारी के द्वारा समाधान हो गया है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद चंपावत में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है।
अतः विधानसभा उप निर्वाचन 2022 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए जनपद चंपावत की सीमा के अन्तर्गत जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लिया गया है।अतः जनपद चंपावत में दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू कर दी गई है।
यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।