स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड में नैनीताल के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश(ए.डी.जे.)प्रीतू शर्मा ने दो वर्ष पहले माता की गर्दन काटने वाले कलयुगी बेटे डिगर सिंह को फांसी की सजा सुनाई है । न्यायालय ने घटना के समय विरोध कर रहे पड़ोसी को मारकर घायल करने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है ।
आरोपी के पिता शोभन सिंह ने 7 अक्टूबर 2019 को चोरगलिया थाने में शिकायत दर्ज की थी । शिकायत में कहा गया था कि उनके पुत्र डीगर सिंह ने उनकी पत्नी जोमती देवी का गला धड़ से अलग कर नृशंस हत्या कर दी है ।
इसके बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी से पड़ोसी इंद्रजीत सिंह पर भी वार कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था ।
पिता शोभन को पड़ोसी चेतन ने बताया कि उनकी पत्नी जोमती को बेटे डिगर ने काट दिया है ।
सरकारी गवाह ने बताया कि सवेर 8:30 से 9 बजे आरोपी ने माँ के एक हाथ से बाल पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन काट दी आरोपी ने हत्या और हमले में कुल्हाड़ी और दराती का इस्तेमाल किया था । हल्ला मचाने के बाद बहु और पड़ोसी वहां पहुंच गए ।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसके बाद दो वर्षों तक केस चंलने के बाद आज न्यायालय ने इसे ‘रेयर ऑफ दा रैरेस्ट’ केस मानते हुए मृतुदण्ड की सजा सुनाई है ।
अभियुक्त के पिता शोभन सिंह, भाभी नयना ने भी खिलाफ में गवाही दी थी । नैनीताल जिले के चोरगलिया में कवीरा फार्म निवासी परिवार में आरोपी, उसका भाई, भाभी, भतीजा, माता और पिता रहते थे ।