स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे यू.पी.से पूर्व सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणी त्रिपाठी के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है।
अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणी ने न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा कि उनको जमानत पर रिहा किया जाय क्योंकि उनको जेल में रहते हुए सत्रह अठारह साल से ज्यादा का समय हो गया है । उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है । उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए उत्तराखंड के गृह सचिव और राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम से बाकी की सजा माफ करने के लिए पत्राचार किया । लेकिन उत्तराखण्ड सरकार ने इस मामले में अभीतक कोई सुनवाई नहीं की। न्यायालय ने राज्य सरकार से इसपर निर्णय लेने को कहा था। लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। देहरादून की सेशन कोर्ट ने 2004 में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बाद से ही अभियुक्त देहरादून, हरिद्वार और गोरखपुर जेल में रहे।