हल्द्वानी निवासी वकील चंद्रशेखर करगेती को ट्रायल कोर्ट देहरादून से मिली जमानत के खिलाफ गीताराम नौटियाल सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं।
सूत्रों के मुताबिक इस मामले में चंद्रशेखर करगेती की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर 2021 को खारिज करते हुए उसे 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में समर्पण करने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करगेती अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट नैनीताल चला गया।
हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका में हुए आदेश के बाद करगेती को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि एससी एसटी एक्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निर्णय में अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित किया गया है।
कानून के जानकारों का कहना है कि यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कठोर रुख अपना सकता है।
इस मामले में आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह मामला किस ओर पलटता है।