टीएचडीसी हाइड्रो पावर संस्थान, नयी टिहरी में सृजित पदों के सम्बन्ध में सरकार ने कल ही कैबिनेट बैठक मे भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक के द्वारा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के तीन संघटक संस्थानों में 173 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की है।
कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार फरवरी 2019 तक पदों की संस्तुति के अनुसार भर्ती करनी है। परन्तु यहाँ पर एक बात स्पष्ट करनी है कि टीएचडीसी हाइड्रो पावर संस्थान में कार्यरत 12 प्रवक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के 1 दिसंबर 2015 के आदेश के अनुरूप नियमित किया जा चुका है।
माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के इस फैसले के विरुद्ध संस्थान , विश्वविद्यालय व सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समय समय पर दाखिल की गयी छह विशेष अनुमति याचिकाएं मेरिट के आधार पर व विलम्ब से दाखिल होने के कारण रद्द की जा चुकी हैं।
अंत में फैकल्टी एसोसिएशन टीएचडीसी हाइड्रो पावर संस्थान के कुछ सदस्यों द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका अवमानना की स्वीकार हो चुकी है।
इस अवमानना याचिका में संस्थान के निदेशक, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा ओमप्रकाश तथा कुलपति सहित कुछ अन्य लोगों को अवमानना की नोटिस भी मिल चुकी है। अतः ऐसे में सरकार के द्वारा सृजित पदों में नियमित लोगों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। तथा नियमित नियुक्तियां पा चुके लोगों के भविष्य के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले डॉ अरविंद सिंह कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कुछ नियमित प्रवक्ताओं द्वारा दायर अवमानना की विशेष अनुमति याचिका अंतिम आदेश के लिए किसी भी समय सुनवाई के लिए लग सकती है, जिसमें सरकार की किरकिरी तय है।