कमल जगाती, नैनीताल
ब्रेकिंग न्यूज़, नैनीताल स्टिंग ऑपरेशन संबंधी टी.वी.न्यूज़ चैनल के चर्चित सी.ई.ओ.उमेश शर्मा की जमानत, एफ.आई.आर.क्वेश(खारिज), नार्को और ब्रेन मैपिंग टैस्ट नहीं करवाने की याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने देहरादून के ए.डी.जे./सी.जे.एम.को कल 16 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करने को कहा है।
सीएम के भाई वीरेंद्र रावत(बिल्लू)
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री के भाई , संजय गुप्ता और जांच अधिकारी(आई.ओ.)को नोटिस जारी करने को कहा है। मुख्यमंत्री के भाई का नाम वीरेंद्र रावत बिल्लू है तथा संजय गुप्ता मुख्यमंत्री के दोस्त हैं।
गौरतलब है कि संजय गुप्ता का नाम स्टिंग प्रकरण में उस समय उछला था, जब स्टिंग करने वाले साहनी ब्रदर्स ने अपने अरेस्टिंग स्टे के लिए कोर्ट में संजय गुप्ता द्वारा ₹10 लाख की डिमांड करने की बात कही थी। “संजय गुप्ता ने पांच लाख की रकम मुख्यमंत्री से मिलाने के एवज में ली थी।”
साहनी ब्रदर्स ने हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री के भाई वीरेंद्र रावत का भी स्टिंग करने की बात स्वीकारी थी।
सीएम का दोस्त संजय गुप्ता
नार्को और ब्रेन मैपिंग टैस्ट करने की अनुमति संबंधी याचिका को सरकार ने उच्च न्यायालय में मामला चलने तक वापस ले लिया है।
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