उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की तारीख और स्थान चयन हो गया है। आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में 18 से 24 सितंबर तक होगा।
कैबिनेट में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। ये फैसले इस प्रकार हैं –
विधानसभा का सत्र 18 से 24 सितंबर तक देहरादून में होगा।
शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 में संशोधन कर आर्थिक दंड को 5000 रुपए से 50000 रुपए किया गया।
राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 राज्य में अडाप्ट करने को कैबिनेट की मंज़ूरी।
पीपीपी मोड में दो रोपवे परियोजनाओं को सहमति दी गई। देहरादून से मसूरी और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी मिली।
राज्य के 63 स्थानों पर राजस्व व्यवस्था को समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की।
उत्तराखंड विकृत स्पिरिट नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड राज्य में 10 या 10 से कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूल बंद होंगे। इनमें शिक्षारत बच्चों को अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा।
108 सेवा को छह महीने का विस्तार दिया गया है।
कार्बेट पार्क में निवास करने वाले गु्ज्जरों को विस्थापित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने वन मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया।
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का एकीकरण कर खेल तथा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल बनाया गया।
आयुष्मान उत्तराखंड योजना का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना करने पर सहमति।
उत्तराखंड चकबंदी और सहायक चकबंदी अधिकारी सेवानियमवाली में संशोधन, 707 पदों पर भर्ती शुरु करने को कैबिनेट की मंजूरी।
अथोनोल पर पर्मिट शुल्क को किया गया समाप्त।