स्वास्थ्य विभाग में 2000 पदों की भर्ती के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा फार्मेसिस्ट की भर्ती का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर के नए सिरे से भर्ती करेगी।
कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि के क्षेत्र में निवेशकों को सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। उधोगों का बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिकार संशोधन को मंजूरी दी गई है। पहाड़ो में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन के लिए भूमि संशोधन को मंजूरी दी गई है।
वन पंचायत, स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दलों को पीरुल एकत्र करने के लिए वन महकमा एक रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन भत्ता देगा। गौरतलब है कि चीड़ की पत्तियों यानी पीरुल से बिजली बनाने की योजना को उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित कर रही है।
ऊर्जा विभाग में विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता अथवा सरकार 14% का अंशदान देगी। भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना के बराबर 14 प्रतिशत राज्य सरकार ने इजाफा किया है।केंद्र के कर्मचारियों की भांति 14 प्रतिशत पेंशन का मिलेगा लाभ राज्य कर्मचारियों को लाभ
साडा को एमडीडीए में ही विलय किए जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। 149 SADA कर्मचारी भी अब MDDA कर्मी हो जांएगेे।
कुछ पदों पर सीधे तैनाती, कुछ पर मुख्य सचिव की कमेटी फैसला लेगी।
कौलागढ में 56.29 हेक्टेयर वन भूमि से 28हे. को खाली कराने के लिए कमेटी घोषित कर दी गई है। इस वन भूमि का अब फिर से सीमांकन होगा। 56.97 हेक्टेर भूमि में से 28 हेक्टेर भूमि वन विभाग को सिंचाई ने की वापस कर दी है। इसमे से 400 परिवारों को बेदखल किया जाना है। कैबिनेट का फ़ैसला है कि संयुक्त जाँच से होगी भूमि की पेमाईश।-बंदी नियमावली 2007 में आंशिक संशोधन
डीम्ड फारेस्ट को परिभाषित करने को लेकर निर्णय लिया गया। तीन कैटिगरी में डीम्ड फारेस्ट भूमि परिभाषित होगी। राज्य और केंद्र के रिकार्ड में दर्ज अधिसूचित वन भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट कहा जायेगा। राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को वन भूमि कहा जायेगा।10 हेक्टेयर के अधिक भूमि जहां वन हो, उसे वन भूमि माना जायेगा।अर्धकुंभ में एक फर्म का 1 करोड़ 76 लाख रूपए का रुका हुआ भुगतान जारी करने का निर्णय लिया गया। इस फर्म को बल्लियों के टेंडर का भुगतान ब्याज सहित करने का निर्णय लिया गया है।
2016 अर्धकुम्भ हरिद्वार के दौरान यह सिंगल टेंडर का मामला था। शासन से अनुमति न मिलने के चलते फर्म का पैसा अटका था।
काम के बाद भी कार्यदाई संस्था को पैसा नहीं मिला था।
आर्बिट्रेशन ने बक़ाया पैसा चुकाने के निर्देश दिये , इसे भी कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई।
एटीआई नैनीताल में एक नया पद सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया। यह पदक लोक प्रशासन क्या है
प्रदेश की दंड नियमावली 2019 में संशोधन का भी प्रस्ताव पास किया गया। उत्तराखंड में बंदियों के लिए नियम 3(2)और 7 में यह संशोधन किया गया है।
उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग की नियमावली 2019 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
सहकारिता समितियों की नियमावली पर भी मुहर लग गई। उत्तराखंड सहकारी समिति में पंचायतों के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
नगर निगम को वित्तीय अधिकार देने के मामले में संशोधन किया गया है। अब सक्षम अधिकारी वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे। वित्तीय नियोजन अब नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी करेगी।
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