बोर्ड टांगने तक सीमित धूम्रपान और तम्बाकू निषेध की कार्यवाही
कलेक्ट्रेट में ही दीवार पर अधूरी सूचना से कार्य की गंभीरता पर उठे सवाल। डीएम ने लिया खबर का संज्ञान, सबन्धित का होगा जबाब तलब। कौन करेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति
गिरीश गैरोला
भले ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन को प्रतिबंधित कर दिया गया हो और इसके लिए कानून में भी प्राविधान किया गया हो, किंतु धरातल पर किस तरह इसका अनुपालन होता है, इसका उदाहरण उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में देखने को मिला, जहां कार्यालयों मे धूम्रपान रहित क्षेत्र के सूचना पट बड़ी तादाद में लगाये गए हैं। इतना ही नहीं “उल्लंघन करने पर 200 रु तक का जुर्माना किया जा सकता है”, इसकी भी सूचना लिखी गयी है। किन्तु जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है, उसका नाम पदनाम और मोबाइल नंबर का स्थान अभी भी रिक्त पड़ा है।
जाहिर है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ-वहाँ आधी अधूरी तैयारी के साथ फ्लेक्सी दीवार पर लगा दी गयी है। अब कार्यालय में आने जाने वाले नागरिक उस अधिकारी का नाम तलाश रहे हैं, जिससे धूम्रपान और तम्बाखू सेवन करने वालों की शिकायत की जाय और उनसे 200 रु का अर्थ दंड वसूल किया जाय।
इस संदर्भ में सीएमओ डॉ विनोद नौटियाल अपने पूजा से संबंधित कार्य मे लगे होने के कारण जानकारी नही दे सके तो डीएम डॉ आशीष चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जिसके खुद डीएम अध्यक्ष होते हैं, ने तीन विभागों को दंड वसूलने के लिए नामित किया है। जिसमे पुलिस विभाग, मेडिकल टीम और पालिका शामिल है। उन्होंने कहा कि बिना संदर्भित व्यक्ति /अधिकारी का नाम और डिटेल लिखे सूचना दीवार पर टांग देना कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही है, लिहाजा वे इस खबर का संज्ञान लेते हुए संदर्भित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।
अब देखना है कि कब तक दीवार पर टंगे इस सूचना पट पर संदर्भित अधिकारी का नाम दर्ज होता है और नाम दर्ज होने के बाद कार्यालय परिसर में धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर जुर्माना लगना शुरु होगा, किन्तु कलेक्ट्रेट, विकास भवन सहित तमाम सरकारी कार्यालय में दंडाधिकारी इन्ही तीन विभागों से यहाँ पहुंचेगा या फिर विभाग से ही किसी अधिकारी को नामित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के फ्री होने तक इसकी जानकारी लंबित पड़ना लाजिमी है।