कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को बाजपुर और श्रीनगर की नगर पालिका में 15 जुलाई से पहले चुनाव कराने को कहा है । इसके अलावा खण्डपीठ ने सेलाकुई और नगर निगम रुड़की के चुनाव कराए जाने के मामले में सुनवाई 11 जून को तय की है।
देखिए वीडियो
अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खण्डपीठ में हुई। उन्होंने बताया कि हरिद्वार निवासी आशीष सैनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश की चार नगर निगम, पालिकाओं और नगर पंचायतों में परिसीमन की देरी के कारण चुनाव नहीं हो सके थे जबकि दूसरी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में चुनाव हो गए हैं। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम रुड़की, नगर पालिका बाजपुर, नगर पालिका श्रीनगर और नगर पंचायत सेलाकुई में अब तक निकाय चुनाव नहीं कराए गए हैं। न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में, सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि, प्रदेश में सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराएं जाय, लेकिन अभी तक इन निकायों के चुनाव नही कराएं जा सके हैं। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने बाजपुर और श्रीनगर नगरपालिका के चुनाव 15 जुलाई से पहले कराने के आदेश दिए है । साथ में सेलाकुई नगर पंचायत और नगर निगम रुड़की के चुनाव कराने के मामले में अब सुनवाई 11 जून को नियत की गई है।