पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • टेक
  • वेल्थ
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
  • Web Stories
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • टेक
  • वेल्थ
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
  • Web Stories
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result
Home हेल्थ

हाईकोर्ट की अवमानना : सीवर मैनहोल की सफाई के दौरान नहीं रहते डॉक्टर। जल्दी होगा मुकदमा

May 27, 2019
in हेल्थ
ShareShareShare

Advertisement
ADVERTISEMENT

भूपेन्द्र कुमार 

सफाई कर्मचारियों को जबरन मेल हॉल में उतार कर सफाई करवाने के मामले में जल्दी ही सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है।
गौरतलब है कि सफाई कर्मचारियों को नंगे हाथ और बिना सुरक्षा उपकरणों जैसे की मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, दस्ताने आदि के बिना सीवर लाइन के गटर अथवा मेन हॉल में उतरवाने के मामले में इस संवाददाता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।
 8 सितंबर 2018 को दायर इस याचिका में यह भी जिक्र किया गया था कि सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा तक नहीं किया जाता। इस संवाददाता ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि सफाई कर्मियों से नंगे हाथों बिना सुरक्षा उपकरणों तथा बिना स्वास्थ्य बीमा के मैनहोल गटरों में कार्य करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अमानवीय है। इस कारण उनको गंभीर प्रकार की बीमारियां फैलने के साथ-साथ उनकी जान माल का भी खतरा है, क्योंकि कई दफा मेनहोल, गटर के अंदर से जहरीली गैसों का रिसाव भी हो जाता है और मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण सफाई कर्मियों की जान पर बन सकती है तथा नंगे हाथों बिना दस्तानों के कारण सफाई कर्मियों  गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं।
 इससे पहले 26 फरवरी 2018 को डीएम के जनता दरबार में भी इस संबंध में शिकायती पत्र दिया गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।
 हाईकोर्ट ने 18 सितंबर  2018 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि गली मोहल्लों में कूड़ा कचरा साफ करने वाले सभी सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म, जूते, गला और अन्य उपकरण दी जानी चाहिए दूसरा हाई कोर्ट ने सभी नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश दिया था कि किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना जरूरी उपकरण जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के बिना मेन होल गटर में सफाई करने के लिए वाद्य नहीं किया जाएगा साथ ही एक प्रशिक्षित डॉक्टर भी वहां पर तैनात रखे जाने के भी निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट ने शहरी विकास विभाग के सचिव, डीएम और नगर निगम को निर्देश दिए थे कि वह इन आदेशों को पूरा कराया जाना सुनिश्चित करें किंतु हाईकोर्ट के आदेश को अफसर फाइलों में दबा कर बैठ गए।
आहत होकर इस संवाददाता ने पहले तो इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम मांग ली है, साथ ही कोर्ट के इस फैसले की अवमानना किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर दी है।

Previous Post

शिक्षा अधिकारी का तुगलकी निर्देश, ग्रीष्म अवकाश के दौरान मुख्यालय न छोड़ें। विद्यालय आकर सिंचाई करें

Next Post

उत्तराखंड मे यहाँ मृत्यु पर होता है नृत्य,गीत और जश्न

Next Post

उत्तराखंड मे यहाँ मृत्यु पर होता है नृत्य,गीत और जश्न

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • उम्मीद: श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में स्टेज-3 एडवांस कोलन कैंसर की सफल सर्जरी
  • भ्रष्टाचार: अब इस IFS ने कर दिया कॉर्बेट 2 घोटाला।  CBI और ED से जांच की सिफारिश 
  • बड़ी खबर : राशन कार्ड धारक हो जाए सावधान ।25 लाख से ज्यादा राशन कार्ड होंगे रद्द !
  • एक्शन : 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार चकबंदी लेखपाल
  • बड़ी खबर: 25 OTT ऐप्स और वेबसाइट्स ब्लॉक | हो जाए सावधान,जानिए पूरी लिस्ट
  • उत्तराखंड
  • टेक
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • हेल्थ
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Jun    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • टेक
  • वेल्थ
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
  • Web Stories

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!