कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड के नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई है ।
मामले की सुनवाई सम्भवतः आज शुक्रवार 26 अक्टूबर को होगी ।
मामले के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिक्वता डी.के.त्यागी ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने प्रदेश के सात नगर निगमो में मेयर पद के लिए गलत तरीके से आरक्षण तय किया है। अभी सरकार कुल सात नगर निगमो में चुनाव करा रही है, इन निगमो में मेयर के सात पदों में से पाँच पद आरक्षित कर दिए गए हैं। केवल दो पद ही अनारक्षित रह गए हैं। कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी पद के लिए आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नही हो सकता। परन्तु सरकार ने यह आरक्षण सत्तर प्रतिशत कर दिया है जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की है कि आरक्षण की प्रक्रिया को दोबारा से तय किया जाए।