कमल जगाती, नैनीताल
करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अधिकारी मंजूनाथ के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने पुरानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(एस.आई.टी.) से ही मामले की जांच कराने के आदेश भी दे दिए हैं। सरकार ने बीते रोज एस.आई.टी.टीम को बदलते हुुए नई टीम गठित करने को कह दिया था।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद खुल्बे की खण्डपीठ ने मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एम.सी.पंत ने न्यायालय को बताया की टीम बदलने के आदेश दे दिए गए हैं और एस.आई.टी.इंचार्ज मंजूनाथ का ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे नाराज न्यायालय ने पुरानी टीम से ही जांच कराते हुए मंजूनाथ के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। सरकार नेे मंगलवार को प्रमोशन के बाद मंजूनाथ टी.सी.का ट्रांसफर कर दिया था।